बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद इंसाफ, विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरपुर: बिहार के सीवान जिले के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सज़ा तीन दोषियों- रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को सुनाई।
नौ साल बाद आए इस फैसले में विशेष सत्र न्यायाधीश (ADJ-3) नमिता सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), धारा 120(B) (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सजा सुनाई.
इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अदालत ने पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है।
13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड पर हिन्दुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह केस अपने हाथ में ले लिया था।
CBI ने 15 सितंबर 2016 को FIR दर्ज कर आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया।
30 अगस्त 2025 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने छह आरोपियों में से तीन- विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य आरोपी- लड्डन मियां, रिशु कुमार और राजेश कुमार- को बरी कर दिया गया था.