पत्रकार को 16 साल बाद इंसाफ, चार वकीलों को सात-सात साल की सजा, 90 वर्षीय वकील को 3 साल की कैद
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिला अदालत ने 28 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार वकीलों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पुरुषोत्तम राय की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2009 का है, जब वकीलों ने पत्रकार पर उज्जैन कोर्ट परिसर के अंदर ही जानलेवा हमला किया था, जिसमें तकरीबन 16 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है।
दरअसल, पत्रकार घनश्याम पटेल जब एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा और उसके भाई के खिलाफ चल रहे एक मामले में गवाही देने पहुंचे, तो आरोपियों ने अदालत परिसर में उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद पत्रकार घनश्याम पटेल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। उसके एक दिन बाद जब वह दोबारा कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट कैंपस के अंदर ही वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान उनकी रिवॉल्वर, चेन और घड़ी भी लूटी गई। हमले में घायल होने के कारण वह 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे।
एक जनपक्षीय, निडर, साहसी पत्रकार रूपेश कुमार सिंह के जेल जीवन के तीन साल पूरे हो गए #JOURNALIST #Rupeshhttps://t.co/CPKLslPTdr
— VOiCE OF MEDIA (@voiceofmedia1) August 28, 2025
इस मामले में पत्रकार की शिकायत पर उज्जैन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया था। मामला उज्जैन कोर्ट से संबंधित था, लेकिन उज्जैन कोर्ट में पत्रकार ने आवेदन लगाया था कि इस पूरे मामले को इंदौर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, जिस पर कोर्ट ने मामले को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
उसके बाद इस मामले की सुनवाई इंदौर जिला कोर्ट ने की। तकरीबन 16 साल तक इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण डागलिया की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।
कोर्ट ने 4 दोषी वकीलों को सात-सात साल और एक दोषी वकील को तीन साल की सजा सुनाई है। 90 वर्षीय गुनहगार वकील पुरुषोत्तम राय को कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा दी है। संभवतः यह देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें एक साथ पांच वकीलों को सजा सुनाई गई है।